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Showing posts from July, 2019

कानूनी अधिकार जो महिलाओं के लिए हैं

वे कानूनी अधिकार जिनकी जानकारी होनी है बेहद ज़रूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं और साथ ही संविधान में मिले अधिकारों और अवसरों का भरपूर लाभ उठा रही हैं। घर की रसोईं छोड़ औरत दहलीज से बाहर निकली है। कॉलेज जाती है, नौकरी करती है, मेहनत करती है, घर चलाती है और भविष्य को लेकर गंभीरता से सोचने की हैसियत रखती है। ऐसे में उसके आसपास कुंठित अपराधों का तेजी से बढ़ना एक सामान्य बात हो गई है, लेकिन ज़रूरत है उन अपराधों और महिला अधिकारों के प्रति   कई बार ऐसा होता है, कि औरत खुद में ही अपनी परेशानी झेलती रही है, किसी से कुछ नहीं कहती इस डर से कि कुछ हो नहीं सकता, कोई कर भी क्या लेगा, लेकिन ठहरिये आप शायद ये भूल रही हैं कि आपको ऐसे कई अधिकार प्राप्त हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं है। मार्च 1972 में, एक आदिवासी लड़की का पुलिस थाने में ही पुलिसकर्मियों ने बलात्कार कर दिया था। इस मामले में शोर इसलिए मचा था, क्योंकि जिन पर लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उन्होंने ही उसके साथ गलत किया।  एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स  के मुताबिक साल 20...

पुलिस गिरफ्तारी से जुड़े अधिकार

गिरफ़्तारी  किसी व्यक्ति को उसकी अपनी स्वतंत्रता से वंचित करने की प्रक्रिया को बोलते हैं। साधारण तौर पर यह किसी अपराध की छानबीन के लिए, किसी अपराध को घटने से रोकने के लिए या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की हानि होने से रोकने के लिए किया जाता है।  मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा  के अनुच्छेद 9 के अनुसार "किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ़्तार, नज़रबंद, या देश-निष्कसित नहीं किया जाएगा।" गिरफ्तारी के समय अगर कोई महिला पुलिस की दृष्टि में 'अपराधी' है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है तो वह अपने इन अधिकारों का उपयोग कर सकती हैं- उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। गिरफ्तारी के समय उसे हथकड़ी न लगाई जाए। हथकड़ी सिर्फ मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही लगाई जा सकती है। अपने वकील को बुलवा सकती है। मुफ्त कानूनी सलाह की माँग कर सकती है, अगर वह वकील रखने में असमर्थ है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर महिला को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। गिरफ्तारी के समय स्त्री के किसी रिश्तेदार या मित्र को उसके साथ थाने जाने दिया जाए। अगर पुलिस महिला को गिरफ्तार करके थान...